नई “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” के तहत सीबीआई की अधिकारिता पर मध्यप्रदेश सरकार की सहमति
मध्यप्रदेश: 19 जून 2024 को सीबीआई निदेशक द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को भेजे गए पत्र के अनुसार, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत सीबीआई द्वारा राज्य के भीतर अनुसंधान करने की अधिकारिता के विस्तार के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई थी।
सीबीआई निदेशक ने अपने पत्र के साथ एक अधिसूचना प्रारूप भी भेजा था, जिसे मध्यप्रदेश सरकार ने 16 जुलाई 2024 को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई द्वारा अनुसंधान के लिए जारी किया। इसके तहत मध्यप्रदेश राज्य ने सीबीआई द्वारा अनुसंधान के लिए अपनी सामान्य सहमति दी।
**राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक**
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(अ) के तहत, राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जांच, पूछताछ या अनुसंधान बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता। सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रारूप में भी यही स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना सीबीआई किसी राज्य कर्मचारी के खिलाफ अनुसंधान नहीं करेगी। इसी प्रकार की अधिसूचनाएं अन्य राज्यों जैसे गोवा, उड़ीसा और मिजोरम द्वारा भी जारी की गई हैं।
**सीबीआई की अधिकारिता बनी रहेगी**
नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 01 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, मध्यप्रदेश सरकार ने सीबीआई की अधिकारिता को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत बनाए रखने के लिए अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश में सीबीआई की अनुसंधान अधिकारिता को पूर्ववत रखा गया है, न तो इसे सीमित किया गया है और न ही बढ़ाया गया है।
**मध्यप्रदेश में सीबीआई की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जारी अधिसूचना की प्रमुख बातें:**
1. सीबीआई द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी राज्य कर्मचारी के खिलाफ अनुसंधान नहीं होगा।
2. नई “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” के तहत सीबीआई की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए अधिसूचना जारी की गई।
3. सीबीआई की अधिकारिता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, मध्यप्रदेश में सीबीआई की अनुसंधान अधिकारिता यथावत रहेगी, जिससे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी रहेगी।