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भोपाल: मुख्यमंत्री को कर्मचारी मंच ने सौंपा ज्ञापन, 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि उनके सेवाकाल में नियमित होने से पूर्व की अस्थाई सेवा को वरिष्ठता में जोड़ा जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश में 25 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 2006 के बाद नियमित किया गया है, लेकिन उनकी अस्थाई सेवा को नियमित सेवा की वरिष्ठता में नहीं जोड़ा गया है। इस कारण इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बजाय नई पेंशन योजना (NPS) का लाभ दिया जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमित सेवा में उनके पूर्व के अस्थाई सेवाकाल को जोड़ा जाए और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह न्याय के साथ गर्भपात होगा।

इसके बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इन आदेशों को संज्ञान में नहीं लिया है, जिसके कारण 25 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

**मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग**: 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए उनकी अस्थाई सेवा को वरिष्ठता में जोड़ा जाए।

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