*एलभिंड: विशेष न्यायालय ने विद्युत चोरी के आरोपी को 3 माह की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई
भिंड में विशेष न्यायालय विद्युत ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राजेंद्र प्रसाद शर्मा को दोषी ठहराते हुए 3 माह की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 1 माह की सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
घटना का विवरण इस प्रकार है: 3 नवंबर 2016 को विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम ने ग्राम प्रतापपुरा, थाना अटेर में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया कि आरोपी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कनेक्शन क्रमांक 90-16-1000353 की बकाया राशि 7,39,550 रुपये का भुगतान नहीं किया था। विभाग द्वारा कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित किए जाने के बावजूद, आरोपी ने आटा चक्की चलाकर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया और विद्युत कंपनी को 7,39,550 रुपये की क्षति पहुंचाई।
उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया और विशेष न्यायालय विद्युत भिंड में प्रकरण क्रमांक 273/2018 के तहत लंबित था। न्यायालय ने 24 अगस्त 2024 को आरोपी को सजा सुनाते हुए एक महीने के भीतर 7,39,550 रुपये की सिविल दायित्व की राशि जमा करने के निर्देश भी दिए हैं।