वर्षा ऋतु में मछलियों के संरक्षण हेतु मछली पकड़ने पर प्रतिबंध: 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित

भोपाल: मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया है। यह अधिनियम म०प्र० नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के तहत लागू किया गया है।
मध्य प्रदेश शासन के मछली पालन विभाग द्वारा जारी ज्ञापन (कमांक/ई-17/2/84/36, भोपाल, 23.7.1987) के अनुसार, इस अवधि के दौरान सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल वे छोटे तालाब और अन्य स्रोत जो किसी नदी से संबंधित नहीं हैं, इस नियम से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही, इस अवधि में अवैधानिक मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय, या परिवहन भी निषिद्ध है।
उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान
मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत, इन नियमों के उल्लंघन पर एक वर्ष के कारावास या 5000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
जन साधारण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
मछली समितियों, मत्स्य समूहों, निजी मत्स्यपालकों, और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक किसी भी प्रकार का अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विनिमय, या परिवहन न करें, न ही इसमें अन्य को सहयोग दें। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस बंद ऋतु के दौरान नियमों का पालन करके मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को सुरक्षित रखने में योगदान दें और मछली पालन के भविष्य को संरक्षित रखें।