आंठवी की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की जेल
भोपाल । राजधानी की जिला अदालत ने साल 2019 में नाबालिग किशोरी का पीछा कर छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया है। सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायालय पॉक्सो (19वे अपर सत्र न्यायाधीश) रश्मि मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीप्ति पटेल, वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया की 20 जून 2019 को किशोरी ने अपने पिता के साथ आरक्षी केन्द्र पिपलानी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया की वह आठवी कक्षा की छात्रा है। 26 जनवरी 2019 को शाम के समय वह मोहल्ले में साइकिल चला रही थी। उसी दौरान तीन लडके बाइक से वहॉ आये और होर्न बजा कर उसे परेशान करने लगे। उनसे डर कर वह वापस घर चली गई। बाद में तीनों लड़के उसके घर के आसपास आकर मंडराते रहे और उसे देखकर गंदे-गंदे इशारे करने लगे। उसके कुछ दिन बाद किशोरी रात आठ बजे दुकान से घरेलू सामान लेकर वापस आ रही थी, तभी वहीं तीनों लडकें आये और उसका रास्ता रोककर उससे बात करने का कहने लगे। छात्रा जैसै-तैसै वहॉ से भागकर घर पहुंची और परिजनो को सारी बात बताई। उस समय किशोरी के पिता और भाई ने उन तीनों लडको को समझाइश देने गये, तब उन्हें उन लड़को के नाम सहित अन्य जानकारी पता चली। इसके बाद आरोपी लडके किशोरी का आये दिन पीछा करने के साथ ही उसके घर के बाहर आकर भी उसे गंदे-गंदे अश्लील इशारे कर परेशान करने लगे। परिजनो ने जब आरोपियो को घर के बाहर चक्कर लगाते हुए बेटी के साथ छेड़छाड़ करते देखा तब वह उसे लेकर थाने पहुचें। शिकायत मिलने पर पिपलानी पुलिस ने मामला दर्ज कर जॉच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी इम्तियाजुददीन को धारा 354 (क)(1)(4), 354घ, 341 भादवि में दोषी करार पाते हुये धारा 354(क)(1)(4) तीन साल सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड, धारा 354घ तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदंड, धारा 341 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया