इन्दौर । किसी भी तरह के अपराध करने वाले या नियमों का उल्लघंन करने वाले आरोपी को अभी तक न्यायालय द्वारा अर्थ दंड या जेल की सजा दी जाती रही है। शायद इससे अपराधी आरोपियों की मानसिकता में आशातीत सुधार नहीं होता है तो ऐसे लापरवाह युवा आरोपियों को सुधारने के लिए एक नई पहल के तहत अनोखी सजा पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने इन युवा आरोपियों को दी है। कमिश्नर कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है कि इन आरोपियों को वृद्ध आश्रम में सेवा करना होगी तथा यातायात नियमों के उल्लघंन करने वाले वाहन चलाने से वंचित रहेंगे।
डीसीपी अभिषेक आनंद के अनुसार लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम 78 एरिया में कुछ युवक धारदार हथियार से केक काटकर बर्थडे मनाते हुड़दंग कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की और पूरे मामले में युवकों को पुलिस कमिश्नर कोर्ट में पेश किया गया । जहां पर युवाओं से बातचीत करने के बाद उन्हें उचित मार्गदर्शन देते हुए एक आदेश निकला गया। आदेशानुसार युवाओं को कनकेश्वरी देवी विद्या वृद्ध आश्रम में प्रतिदिन 3 घंटे सेवा देना होंगी। उन्हें यह सेवा लगातार 6 महीने तक देना है। इसकी निगरानी की जवाबदारी वृद्ध आश्रम के केयरटेकर को दी गई है।
वहीं एक अन्य मामले में युवकों ने विजयनगर थाना क्षेत्र में लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक कार को ओवरटेक कर तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कमिश्नर कोर्ट ने आदेश दिया है कि युवा न ही कार चलाएंगे और न ही किसी वाहन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते पाए गए तो उन युवाओं पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों विजयनगर के रहने वाले ही है।
कमिश्नर कोर्ट द्वारा आरोपी युवकों को दी गई इन अनोखी सजाओं की फिलहाल तो चर्चा शुरू हो गई है इनका असर सजा पूरी होने के बाद ही दिखाई देगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इन सजाओं की चर्चा से अन्य लोगों में सुधार आएगा।