भोपाल : मध्यप्रदेश में संशोधित वक्फ कानून का असर, वक्फ बोर्ड करेगा 14,986 संपत्तियों का सत्यापन

भोपाल (मध्यप्रदेश) । मध्यप्रदेश में वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद, राज्यभर में वक्फ संपत्तियों के सत्यापन और प्रबंधन की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। वक्फ बोर्ड ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राज्य की कुल 23,118 वक्फ संपत्तियों में से 14,986 संपत्तियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शी प्रबंधन के उद्देश्य से की जा रही है।
प्रदेश की राजधानी भोपाल में 777 वक्फ संपत्तियों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है। यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, प्रबंधन में पारदर्शिता, और अवैध कब्जों की रोकथाम के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।
वक्फ संशोधन कानून 2023 के तहत अब वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे न केवल वक्फ संपत्तियों की सही जानकारी उपलब्ध होगी, बल्कि उन पर कब्जा, अतिक्रमण और विवादों से जुड़े मामलों में भी कमी आएगी। वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई नई प्रक्रिया के तहत डिजिटल रिकार्ड तैयार, भौतिक सत्यापन, और राजस्व अभिलेखों से मिलान जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।
राज्य सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।





