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31 मार्च 2025 तक जमा करें संपत्तिकर, नहीं तो नहीं मिलेगी 50% रियायत

भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से समय पर कर भुगतान की अपील की

भोपाल | नगर निगम भोपाल ने करदाताओं को 31 मार्च 2025 तक संपत्तिकर जमा करने की अपील की है। यदि करदाता अपनी स्वयं की आवासीय उपयोग वाली संपत्ति का कर तय समय में जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 50% रियायत का लाभ नहीं मिलेगा और संपत्तिकर की गणना 100% वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर की जाएगी।

समय पर कर जमा करने के लाभ:

✔ 50% संपत्तिकर रियायत का लाभ मिलेगा।
✔ विलंब शुल्क और अतिरिक्त कर से बचाव होगा।
✔ सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

समय सीमा के बाद क्या होगा?

❌ 31 मार्च 2025 के बाद कर भुगतान करने पर रियायत समाप्त हो जाएगी।
❌ संपत्तिकर की गणना पूरे वार्षिक भाड़ा मूल्य पर होगी।
❌ दोगुनी कर राशि चुकानी पड़ेगी।

भोपाल नगर निगम की अपील:

भोपाल नगर निगम प्रशासन ने सभी संपत्ति मालिकों से 31 मार्च 2025 से पहले अपना संपत्तिकर जमा करने की अपील की है ताकि उन्हें रियायत का पूरा लाभ मिल सके और अतिरिक्त कर भुगतान से बचा जा सके।

समय पर कर भरें, रियायत का लाभ उठाएं!

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