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मध्यप्रदेश में शराब दुकानों की नीलामी के नियम बदलेंगे: जानें नई व्यवस्था

भोपाल। मध्यप्रदेश में शराब व्यवसाय को लेकर सरकार ने नीलामी प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब शराब दुकानों की नीलामी बोली प्रणाली के तहत होगी। इसके अलावा शराब की बिक्री और नियंत्रण को पारदर्शी बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।

नई नीतियों के प्रमुख बिंदु

1. शराब दुकानों की नीलामी में बदलाव:
राज्य में अब शराब दुकानों की नीलामी बोली लगाकर की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।


2. बीयर और वाइन बार अलग से खुलेंगे:
सरकार ने बीयर और वाइन बार को शराब दुकानों से अलग संचालित करने का निर्णय लिया है।


3. पीओएस मशीन से होगी बिलिंग:
सभी शराब दुकानों पर अब सिर्फ पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन से बिलिंग की जाएगी।


4. ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होगा:
दुकान स्तर तक शराब की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा।


5. मोबाइल एप पर स्टॉक एंट्री:
शराब का स्टॉक आबकारी विभाग के मोबाइल एप पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे स्टॉक का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से मेंटेन किया जा सके।



सरकार का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी और आय में पारदर्शिता आएगी। साथ ही, यह कदम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने और व्यापार को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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