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रामा डेयरी हसनपुरा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना

भिण्ड।** अपर जिला दंडाधिकारी एलके पाण्डेय ने हसनपुरा स्थित रामा डेयरी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई, जब निरीक्षण के दौरान डेयरी में मिलावट की आशंका के साथ मावा, रिफाइंड ऑयल, स्किम्ड मिल्क और मिल्क क्रीम का सैंपल लिया गया था।

सैंपल को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया, जहां मावा और रिफाइंड ऑयल के नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मामले में अभियोजन की स्वीकृति दी गई और नियमों के उल्लंघन पर डेयरी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अनावेदक (रामा डेयरी) ने अपने बचाव में कहा कि उनकी फर्म ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और सभी मानकों का पालन किया जाता है। हालांकि, अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और जुर्माना लगाया।

जुर्माने की राशि एक माह के भीतर जमा नहीं करने पर भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी और अतिरिक्त वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

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