अब अस्पताल से छुट्टी से पहले ही मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र – भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय का नया निर्देश

भोपाल । भारत सरकार के महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार, अब नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र सरकारी अस्पतालों में मां को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले ही जारी किया जाएगा। यह कदम नागरिक सुविधा बढ़ाने और जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया को त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यह निर्देश भारत के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं मध्यप्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी आयुक्त श्री ऋषि गर्ग द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से प्रदेशभर के सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है।
🔹 क्या है नया प्रावधान?
सरकारी अस्पतालों में जहां कुल संस्थागत जन्मों का 50% से अधिक हिस्सा होता है, वहां अब जन्म के तुरंत बाद प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य किया गया है।
माताओं को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
रजिस्ट्रारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे जन्म की तात्कालिक सूचना पर ही पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
जनसाधारण को होगा लाभ
इस नयी व्यवस्था से माता-पिता को बाद में जन्म प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह प्रमाण पत्र:
स्कूलों में दाखिले
आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य सरकारी योजनाओं
और नागरिक पहचान के लिए अत्यंत आवश्यक दस्तावेज है।
मुख्य उद्देश्य – त्वरित पंजीकरण और नागरिक सुविधा
मुख्य रजिस्ट्रार ने कहा कि यह निर्देश जनगणना और राष्ट्रीय डाटा संग्रहण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर जन्म पंजीकरण से जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी।