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जीतू पटवारी द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नोटिस जारी

जबलपुर । मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर के सामने दायर याचिका में नोटिस जारी किया है। इस याचिका के तहत भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन के खिलाफ पुलिस थाना डबरा, ग्वालियर में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।

इमरती देवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर जीतू पटवारी ने माननीय न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका प्रस्तुत की और न्यायालय से इमरती देवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का निवेदन किया।

याचिका की सुनवाई 27 मई 2024 को हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों से माननीय न्यायालय को संतुष्ट किया और मध्यप्रदेश शासन को और इमरती देवी को नोटिस जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने याचिका को प्रस्तुत किया।

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