नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को: भोपाल में 59 खण्ठपीठों का गठन, लगभग 1.5 लाख प्रकरणों के निराकरण की तैयारी
भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, और प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में जिला भोपाल की अदालतों में लंबित कुल 1,49,710 प्रकरणों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 (पराक्रम्य लिखित अधिनियम), क्लेम, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद और अन्य सिविल मामलों सहित कुल 21,406 मामलों को रखा जाएगा। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल से जुड़े मामले, और यातायात ई-चालान समेत कुल 67,027 प्रीलिटिगेशन मामलों को भी लोक अदालत के समक्ष लाया जाएगा।
प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए भोपाल जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय और श्रम न्यायालय सहित कुल 59 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आरती शर्मा ने जानकारी दी कि नेशनल लोक अदालत के जरिए न केवल कोर्ट फीस की संपूर्ण वापसी होती है, बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से प्रकरण का समाधान भी सौहार्दपूर्ण माहौल में हो जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
जनता से अपील की गई है कि वे अपने मामलों का समाधान आपसी सहमति से करवाकर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल या तहसील विधिक सेवा समिति, बैरसिया से संपर्क किया जा सकता है।