State

भोपाल में खेतों में नरवाई जलाना पड़ा महंगा: तीन तहसीलों में 42 किसानों पर लगा 2 लाख 20 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना, FIR भी दर्ज

भोपाल ।  मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में नरवाई (पराली) जलाने की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पर्यावरण संरक्षण और शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा कोलार, बैरसिया और हुजूर तहसील में नरवाई जलाने वाले कृषकों पर आर्थिक दंड लगाया गया है। कार्रवाई के तहत अब तक कुल 42 किसानों पर लगभग ₹2,20,000 से अधिक का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क अधिरोपित किया गया है, वहीं हुजूर तहसील में FIR भी दर्ज की गई है।

कोलार तहसील: 14 किसानों पर 52,500 रुपये का जुर्माना

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर कोलार तहसील में नरवाई जलाने की घटनाओं की जांच कर ग्राम पंचायत देहरीकलां, सेमरीकलां, पिपलिया केशो और हिनोतिया के 14 कृषकों पर कुल ₹52,500 का जुर्माना लगाया गया। इस जुर्माने में मोहम्मद शाहिद (₹7500), मोहम्मद राशिद (₹5000), मनोहर (₹5000), और अन्य किसानों के नाम शामिल हैं।

बैरसिया तहसील: 13 किसानों पर 52,500 रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क

जनपद पंचायत बैरसिया में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में वन, राजस्व और पंचायत विभाग की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें तीनों विभागों को कलेक्टर के पराली निषेध आदेश के पालन हेतु निर्देशित किया गया। इस आदेश के तहत बैरसिया तहसील के 13 किसानों पर ₹52,500 का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया। वसूली की प्रक्रिया चालू है और विभागीय टीमों को किसानों को पहले समझाइश देने के निर्देश दिए गए हैं।

हुजूर तहसील: 15 किसानों पर ₹1,15,000 जुर्माना और FIR दर्ज

सबसे कठोर कार्रवाई हुजूर तहसील में हुई, जहां 15 किसानों के खिलाफ ₹1,15,000 का जुर्माना लगाने के साथ-साथ FIR भी दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन की अपील: नरवाई न जलाएं, पर्यावरण बचाएं

भोपाल जिला प्रशासन ने सभी कृषकों से अपील की है कि वे खेतों में पराली न जलाएं और पर्यावरण सुरक्षा नियमों का पालन करें। शासन द्वारा लगातार किसानों को प्रशिक्षण व जानकारी दी जा रही है, जिससे वे वैकल्पिक उपाय अपनाकर पर्यावरण को नुकसान से बचा सकें।


Related Articles