
इंदौर: भाजपा के चर्चित पार्षद राजेश जोशी की हत्या के मामले में बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड में आरोपी भाजपा नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के प्रमुख सदस्य मोहन सेंगर को बरी कर दिया है।
यह मामला इंदौर के राजनीतिक हलकों में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। राजेश जोशी की हत्या के बाद भाजपा और अन्य दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी। मोहन सेंगर पर इस हत्या में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
इस फैसले के बाद भाजपा खेमे में संतोष है, जबकि विरोधी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं। इस हत्याकांड से जुड़ी घटनाओं और राजनीतिक विवादों ने इंदौर की राजनीति में एक अलग ही हलचल पैदा की थी।





