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रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर भोपाल में मांस बिक्री रहेगी पूर्णतः प्रतिबंधित, नगर निगम ने जारी किया आदेश

भोपाल, । भोपाल नगर निगम ने आगामी धार्मिक पर्वों के मद्देनज़र नगर निगम सीमा क्षेत्र में मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार रामनवमी (6 अप्रैल 2025, रविवार), महावीर जयंती (10 अप्रैल 2025, गुरुवार) और बुद्ध जयंती (12 मई 2025, सोमवार) के दिन भोपाल में सभी मांस दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद रखा जाएगा।

धार्मिक सौहार्द बनाए रखने हेतु लिया गया निर्णय

भोपाल नगर निगम प्रशासन ने यह निर्णय धार्मिक भावना और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए लिया है। धार्मिक पर्वों के दौरान नगर में मांस की बिक्री से जनभावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
लाइसेंस रद्द और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित तिथियों पर यदि कोई मांस विक्रेता दुकान खोलता या मांस विक्रय करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में पूरी जिम्मेदारी मांस विक्रेता की ही होगी।

भोपाल नगर निगम का सख्त रुख

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि पर्वों के दिन निरीक्षण दल सक्रिय रूप से क्षेत्रों का दौरा करेंगे और यदि किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मांस विक्रेताओं को पहले से ही इन तिथियों की जानकारी दे दी गई है ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे।

महत्वपूर्ण तिथियाँ – मांस दुकान बंद रहने के दिन

रामनवमी: रविवार, 6 अप्रैल 2025
महावीर जयंती: गुरुवार, 10 अप्रैल 2025
बुद्ध जयंती: सोमवार, 12 मई 2025

यह निर्णय धार्मिक पर्वों की मर्यादा और नगर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस नियम का पालन कर शांति और सद्भावना बनाए रखने में योगदान दें।

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