मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव: अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, पात्र बहनों को मिलेंगे 2 लाख रुपये

भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अब पात्र हितग्राहियों को आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब कल्याणी बहनों को घर बैठे ही आवेदन करने की सुविधा मिल सकेगी।
भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि अब यह योजना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, जहां से योग्य आवेदक सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत विवाहित कल्याणी बहनों को सरकार की ओर से दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार का उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना के लाभ सही समय पर और पारदर्शिता के साथ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचें। इसीलिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे योजना का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से पात्र बहनों को मिल सके।
संयुक्त संचालक ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हितग्राही की जानकारी समग्र पोर्टल पर अप-टू-डेट होना अनिवार्य है। यदि समग्र पोर्टल पर जानकारी अद्यतन नहीं है, तो आवेदन प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
इस डिजिटल सुविधा से न सिर्फ प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि अब मध्यप्रदेश की कल्याणी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी।




