अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, स्थाई कर्मी और दैनिक वेतन भोगी श्रमिक रहेंगे वंचित

भोपाल*: राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग ने 9 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इस आदेश में अनियमित स्थाई कर्मी और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया है।
आदेश के मुख्य बिंदु
1. *आयुष्मान योजना का विस्तार*: अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ मिलेगा।
2. *शामिल कर्मचारी*: आदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, उषा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
3. *वंचित कर्मचारी*: अनियमित स्थाई कर्मी और दैनिक वेतन भोगी श्रमिक इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
कर्मचारी मंच की प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडेय ने इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाते हुए उपमुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि अनियमित स्थाई कर्मी और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए।
राज्य सरकार के इस आदेश से प्रदेश के 45,000 स्थाई कर्मी और 35,000 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। कर्मचारी मंच ने सरकार से तुरंत इस मुद्दे पर ध्यान देने और इन कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देने की पुरजोर मांग की है।