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उद्योगों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर उद्योग विभाग की कार्रवाई

भिण्ड में अतिक्रमण संबंधी नोटिस जारी, बंद इकाइयों को निरस्त किया गया

भिण्ड। उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय और कलेक्टर भिण्ड के निर्देश पर, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भिण्ड ने अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थानों में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

अतिक्रमण संबंधी नोटिस और बंद इकाइयों का निरस्तीकरण

उद्योग विभाग ने अतिक्रमण के आरोप में निम्नलिखित औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया:
– **मैसर्स वैष्णों गत्ता प्रेस उद्योग**, भू-खंड क्र. 15
– **मैसर्स राज ट्रेडर्स**, भू-खंड क्र. 111 का भाग ‘ए’
– **मैसर्स प्रज्ञा पाइप उद्योग**, भू-खंड क्र. 61
– **मैसर्स बी. एस. नेचुरल ऑयल इंडस्ट्रीज**, भू-खंड क्र. 115ए
– **मैसर्स बालाजी वुडन इंडस्ट्रीज**, भू-खंड क्र. 15 का भाग

इसके अतिरिक्त, 4 बंद इकाइयों के संचालन को निरस्त किया गया:
– **मैसर्स राजावत स्टील फेब्रिकेशन**, भू-खंड क्रमांक 17
– **मैसर्स शिवम् इंडस्ट्रीज**, भू-खंड क्रमांक 47
– **मैसर्स श्री साँई कन्स्ट्रक्शन**, भू-खंड क्रमांक 17 का भाग ‘ए’
– **मैसर्स सोनी पानी पाउच**, भू-खंड क्रमांक 38

गुमटियों/दुकानों के अतिक्रमण पर नोटिस

लहार रोड पर स्थित ऐमेनिटीज के सामने गुमटियों और दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 दिवसीय नोटिस जारी किया गया है।

उद्योग विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्रीय अनुशासन और औद्योगिक स्थलों की सही उपयोगिता सुनिश्चित की जा रही है।

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