भिण्ड, मध्य प्रदेश। विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड ने विद्युत चोरी के एक मामले में दो आरोपियों को 3 माह के सश्रम कारावास और ₹2,37,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। महाप्रबंधक (संचा संधा) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. भिण्ड ने जानकारी दी कि अटेर तहसील के ग्राम चासढ, थाना फूप निवासी कन्हई सिंह और श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह द्वारा 15 नवंबर 2016 को ट्यूबवेल के अस्थाई कनेक्शन से अवैध रूप से 10 एच.पी. विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाई जा रही थी।
इस अवैध गतिविधि का खुलासा विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम ने आकस्मिक जांच के दौरान किया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामला विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड में चलाया गया, जहां 28 अगस्त 2024 को अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 माह का सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया। जुर्माने की अदायगी में विफल रहने पर आरोपियों को अतिरिक्त 1 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। साथ ही, विशेष न्यायालय ने आरोपियों को एक माह के भीतर ₹1,58,040 की सिविल दायित्व राशि जमा करने का भी आदेश दिया है।