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यूनियन कार्बाइड फैक्टरी का कचरा एक महीने में हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

भोपाल: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में लंबे समय से पड़े जहरीले कचरे को एक महीने के भीतर हटाया जाए। यह निर्देश पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

क्या है मामला?

1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के परिसर में जहरीला कचरा पड़ा हुआ है। यह कचरा न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की सेहत के लिए भी खतरा बना हुआ है। कई सालों से इस कचरे को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई है।

हाईकोर्ट के आदेश का महत्व

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकार को पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि यदि कचरे को समय पर नहीं हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सरकार की जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश सरकार को अब इस कचरे को सुरक्षित तरीके से हटाने और निपटान की प्रक्रिया पर कार्य करना होगा। विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में इसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का निर्देश दिया गया है।

जनता की प्रतिक्रिया

भोपाल के स्थानीय निवासियों और पर्यावरणविदों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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