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सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या पर खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जताई आपत्ति, दुष्प्रचार के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई

*भोपाल: मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, गोविन्द सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की गलत व्याख्या करने पर नाराजगी जताई है। राजपूत का कहना है कि कुछ लोग इस फैसले का सहारा लेकर उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जो अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के दुष्प्रचार के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे।

राजपूत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने सागर के मानसिंह पटेल गुमशुदगी मामले में एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और निष्पक्ष जांच हो। न्यायालय का आदेश सम्माननीय है और इसे राजनीतिक विद्वेष से परे रखा जाना चाहिए।”

**न्यायालयीन आदेश का पालन, राजनीतिक विद्वेष नहीं** 
गोविन्द सिंह राजपूत ने जोर देकर कहा कि कुछ लोग उनकी साफ-सुथरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो न्यायालयीन प्रक्रिया की अवमानना है। उन्होंने कहा, “मेरे खिलाफ जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।”

**सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राजपूत का कोई जिक्र नहीं** 
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में गोविन्द सिंह राजपूत का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है, न ही उनकी किसी प्रकार की भूमिका का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश में दी गई कोई भी टिप्पणी किसी निजी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजपूत सहित अन्य प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

यह फैसला सागर के मानसिंह पटेल गुमशुदगी मामले में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का आदेश दिया है और चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

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