भोपाल ।।भोपाल के छोला रोड स्थित बी के फूड प्रोडक्ट्स पर आज 14 अगस्त 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरूणेश कुमार पटेल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान बिना आवश्यक खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य पदार्थों का निर्माण कर रहा था, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है। इसके साथ ही, प्रतिष्ठान में अत्यंत अस्वच्छ स्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण हो रहा था, जो अनुसूची-4 (अनुज्ञप्ति की शर्तें) का उल्लंघन है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर, लोक स्वास्थ्य के हित में अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा ने तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति क्रमांक 11421010000186 निलंबित कर दी है। इसके साथ ही, प्रतिष्ठान के दो कमरों को सील कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा शहर में खाद्य पदार्थों की शुद्धता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। छोला रोड स्थित बी के फूड प्रोडक्ट्स पर पेड़ा, बर्फी आदि के निर्माण और संग्रहण के दौरान गंदगी और बदबू पाए जाने के कारण प्रतिष्ठान का निर्माण क्षेत्र सील कर दिया गया है।