पीएमजीकेएवाई में डिजिटल ट्रांजेक्शन से खाद्यान्न वितरण अनिवार्य
भोपाल: प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वितरित खाद्यान्न का डेटा भारत सरकार के अन्न वितरण पोर्टल पर भेजे जाने के बाद ही राज्य को अनुदान प्राप्त होता है। इस योजना में ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण का कोई प्रावधान नहीं है।
राजपूत ने बताया कि पीएमजीकेएवाई का शुभारंभ कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के मद्देनजर गरीबों की सहायता के लिए किया गया था। इस योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का आवंटन नियमित वितरण के अतिरिक्त है।
उन्होंने आगे कहा कि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
खाद्य मंत्री ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह निर्णय गरीबों की खाद्यान्न तक पहुंच को सुनिश्चित करने और सभी राज्यों में समानता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की सरकार भी गरीब कल्याण के लिए सकारात्मक प्रयास कर रही है।