
भोपाल, । कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशों पर खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक अजीत कुजूर ने जानकारी दी कि 16 फरवरी 2025 को सईदिया स्कूल और अन्ना नगर में स्थित दो गैस रिफिलिंग पाईंट की जांच में कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए। इसके अलावा, 19 किलो ग्राम क्षमता वाले 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर और अन्य गैस संबंधित सामान जप्त किया गया।
17 फरवरी 2025 को छत्रपति नगर, नरेला शंकर क्षेत्र में हुई कार्रवाई में 32 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर और गैस संबंधित अन्य उपकरणों को जप्त किया गया। इसके साथ ही, MP05G6771 वाहन में 76 गैस सिलेण्डर भी जप्त किए गए थे।
इस सघन जांच में कुल 162 गैस सिलेण्डर, 06 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, 06 गैस रिफलिंग पम्प और अन्य गैस उपकरण जप्त किए गए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 5 लाख 52 हजार रुपये है।
खाद्य विभाग द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।