
भिंड। जिले के ग्राम मछंड में खाद विक्रेता इंद्रपाल सिंह राजावत पर खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम लहार विजय सिंह यादव ने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से जांच कराई, जिसमें अनियमितता उजागर हुई। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जांच में सामने आया बड़ा घोटाला
एसडीएम लहार को दिसंबर 2024 में शिकायत मिली थी कि न्यू आनंद खाद बीज भंडार के विक्रेता इंद्रपाल सिंह राजावत द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया और डीएपी खाद बेची जा रही है।
जांच टीम जब खुफिया तरीके से दुकान पर पहुंची और डमी किसान बनकर खाद की कीमत पूछी, तो विक्रेता ने यूरिया की 1350 रुपये की बोरी को 1700 रुपये में बेचने की बात स्वीकार की।
टीम ने दुकान पर रखे स्टॉक का पॉस मशीन से मिलान भी किया, जिसमें स्टॉक गड़बड़ी पाई गई। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें विक्रेता स्पष्ट रूप से नियमित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने की बात करता नजर आया।
खाद की कालाबाजारी पर दर्ज हुआ केस
➡️ किस अधिनियम के तहत कार्रवाई:
उर्वरक नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 एवं 8 का उल्लंघन पाया गया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज।
➡️ कहां दर्ज हुई एफआईआर:
एसडीएम लहार के निर्देश पर रौन थाने में मामला पंजीबद्ध
कृषि उप निदेशक राम सुजान शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई