
भिण्ड: गोहद के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने तहसीलदार गोहद के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र (संशोधित) के खण्ड छः क्र.4 के परिशिष्ट-1 की कण्डिका (पांच) (2-क) के प्रावधानों के अनुसार मृतक हरेन्द्र उर्फ गोलू पुत्र मुकेश प्रताप सिंह राणा को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। हरेन्द्र की मृत्यु बन्धा में डूबने से हो गई थी।
निकटतम वारिस को सहायता
मृतक हरेन्द्र उर्फ गोलू के निकटतम वारिस, उनके पिता मुकेश प्रताप सिंह राणा को यह आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मुकेश प्रताप सिंह राणा पुत्र इन्द्र सिंह राणा, जो कि जाट जाति के निवासी ग्राम चितौरा के निवासी हैं, को यह सहायता स्वीकृत की गई है।
आर्थिक सहायता का महत्व
इस प्रकार की आर्थिक सहायता परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करती है और उन्हें इस कठिन समय में समर्थन मिलता है। म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र (संशोधित) के तहत इस सहायता का प्रावधान किया गया है, जो प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
स्थानीय प्रशासन की पहल
स्थानीय प्रशासन की इस पहल से प्रभावित परिवारों को मदद मिलती है और उनके जीवन में स्थिरता लाने में सहायता मिलती है। ऐसी योजनाएं और नीतियां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं।