State

श्रम विभाग के आदेशों की अवहेलना पर निगमों को फेडरेशन का अवमानना नोटिस

भोपाल: सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई और वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरुण वर्मा ने बताया कि निगम मंडलों और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत ठेका श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में श्रम विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन, आपूर्ति निगम, ऊर्जा निगम, पर्यटन निगम, दुग्ध संघ और उपभोक्ता संघ को अवमानना नोटिस भेजा गया है।

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा 7 अगस्त 2023 को और उप सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा 14 अगस्त 2023 को जारी पत्रों और सहायक श्रमायुक्त भोपाल संभाग द्वारा जारी आदेशों में निगम मंडलों और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत ठेका श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों के तहत लाभ देने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है।

अनिल बाजपेई और अरुण वर्मा ने निगम मंडलों और सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालकों से अनुरोध किया है कि ठेका श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों के तहत वेतन, भत्ता, बोनस और ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

फेडरेशन द्वारा इस कदम से निगमों पर दबाव बढ़ गया है और यह ठेका श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है।

Related Articles