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13 साल बाद दहेज पीड़िता को मिला न्याय: भोपाल कोर्ट ने पति और सास को सुनाई सजा
भोपाल। वर्ष 2011 में दहेज के लिए शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता को न्यायालय से 13 साल बाद न्याय मिला है। माननीय न्यायपालिका ने दहेज की मांग करने वाले पति अबरार खान उर्फ शानू और सास रामकुमारी रतौशिया उर्फ रेहाना, जो एक सेवानिवृत्त स्टाफ नर्स हैं, को दोषी ठहराया है। दोनों आरोपियों को एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 12 सितंबर 2024 को दोनों दोषियों को भोपाल जेल भेजा गया।