भोपाल में तेज आवाज में डीजे बजाने पर SDM की कार्रवाई, BJP नेत्री की मेहंदी समारोह में जब्त किया गया डीजे

भोपाल: तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत पर प्रशासन की सख्ती जारी है। शुक्रवार देर रात नेहरू नगर पहाड़ी क्षेत्र में एक महिला बीजेपी नेता के घर मेहंदी रस्म के दौरान SDM अर्चना शर्मा ने कार्रवाई करते हुए डीजे जब्त कर लिया। इस दौरान कार्यक्रम में ‘झूम ले, झूम ले, मजे में झूम ले’ गाना तेज आवाज में बज रहा था।

शिकायत पर SDM ने की कार्रवाई

भोपाल कलेक्टर के निर्देशानुसार तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। इसी आदेश के तहत SDM अर्चना शर्मा को शिकायत मिली कि रात 10 बजे के बाद भी DJ तेज आवाज में बज रहा है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने DJ बंद कराया और जब्त करने का आदेश दिया।

कार्यक्रम में मौजूद महिला नेत्री आशा वाल्मीकि, जो विधायक भगवानदास सबनानी की कार्यकर्ता और मंडल महामंत्री हैं, ने SDM के सामने सफाई दी। हालांकि, SDM ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई अनिवार्य है।

प्रभारी मंत्री के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई

भोपाल में DJ और लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की बैठक में प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निर्देश दिए थे कि शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके बाद SDM की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं।

वसंत पंचमी और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन

भोपाल में 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर कई शादियां होने वाली हैं। जिला प्रशासन इस दौरान DJ और लाउडस्पीकर के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अलर्ट मोड पर है।

इसके अलावा, बोर्ड परीक्षाओं के कारण भी कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। नियमों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, DJ यूनिट पर केवल एक साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति होगी।

भोपाल में ध्वनि नियंत्रण को लेकर प्रशासन के निर्देश

1. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक DJ और लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद रहेंगे।


2. सभी DJ संचालकों, होटलों, रेस्टोरेंट और बार को DJ संचालन के लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।


3. DJ यूनिट पर केवल एक साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति होगी, जिसकी ध्वनि तय मानकों के अनुरूप होगी।



अनुमति के नियम:

सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ADM या पुलिस उपायुक्त की अनुमति से लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी, लेकिन यह 2 घंटे से अधिक नहीं होगी।

अगर कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15-16 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


भोपाल प्रशासन द्वारा लगातार ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन की टीम और सख्त कार्रवाई कर सकती है।

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