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अवैध मीट शॉप को लेकर निगम ले रहा एक्शन, जान ले दुकान खोलने के नियम.

भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नगर निगम और नगरीय निकाय ने मांस-मछली की अवैध दुकानों पर कार्रवाई की है। इस एक्शन मोड में कुल 442 विक्रय केन्द्रों पर 77,800 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसमें 17 नगर निगम, 98 नगरपालिका परिषद, और 298 नगर परिषद शामिल हैं।

भोपाल संभाग में नगरपालिक निगम में एक, नगरपालिका परिषद में 18, और नगर परिषद में 35 स्थानों पर 51 विक्रय केन्द्रों पर 4,300 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। नर्मदापुरम संभाग में नगरपालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, कुल 13 स्थानों पर 1,700 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत नगर निगम और नगरीय निकायों ने सीएम के निर्देश के अनुसार 17 नगर निगम, 98 नगरपालिका परिषद, 298 नगर परिषद, और कुल 413 निकायों में 442 अवैध मांस-मछली की दुकानों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में भोपाल संभाग में नगरपालिक निगम में एक, नगरपालिका परिषद में 18, और नगर परिषद में 35 स्थानों पर 51 विक्रय केन्द्रों पर 4,300 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। नर्मदापुरम संभाग में नगरपालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, और कुल 13 निकायों में 21 विक्रय केन्द्रों पर 1,700 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। इंदौर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 11, और नगर परिषद में 41 स्थानों पर 22 विक्रय केन्द्रों पर 6,200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। सागर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 13, और नगरपरिषद 44 स्थानों पर 12 विक्रय केन्द्रों पर 1,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। ग्वालियर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 7, और नगर परिषद 27 स्थानों पर 33 विक्रय केन्द्रों पर 8,750 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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