
भिण्ड। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत अम्लेहड़ा के सचिव रामकुमार सविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम 18 फरवरी 2025 को आयोजित जनसुनवाई में एक गंभीर मामले की शिकायत मिलने के बाद उठाया गया।
आवेदक अवनीश शर्मा, जो ग्राम पंचायत अम्लेहड़ा के निवासी हैं, ने जनसुनवाई में यह आवेदन प्रस्तुत किया कि उनकी दादी रामरती शर्मा (जिनकी मृत्यु 27 अगस्त 2023 को हुई) और माताजी उषा शर्मा (जिनकी मृत्यु 3 फरवरी 2025 को हुई) का अंतिम संस्कार ग्राम अम्लेहड़ा में किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव रामकुमार सविता द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। साथ ही, आवेदक ने आरोप लगाया कि सचिव द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए रूपये की मांग की जा रही थी, जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।
जनसुनवाई के दौरान सचिव से दूरभाष पर संपर्क किया गया, लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद कलेक्टर ने सचिव रामकुमार सविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में सचिव रामकुमार सविता का मुख्यालय जिला पंचायत भिण्ड रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।