कलेक्टर ने द गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का संचालन किया बंद, स्कूल संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना
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भिण्ड।* कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत धारा उल्लंघन के कारण द गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जामना रोड भिण्ड के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, स्कूल संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कलेक्टर श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि 3 जुलाई 2024 को प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा केंद्र-भिण्ड की टीम ने द गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि स्कूल की मान्यता नहीं है और इसे किसी अन्य विद्यालय के नाम से संचालित किया जा रहा है। कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 जुलाई 2024 के माध्यम से स्कूल संचालक से मान्यता की कॉपी मांगी गई, लेकिन संचालक ने स्वीकार किया कि स्कूल की मान्यता नहीं है।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2011 के नियम एवं 2009 के धारा 18 (5) के तहत धारा उल्लंघन के कारण संबंधित विद्यालय का संचालन तुरंत प्रभाव से बंद किया गया और संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि 7 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है।
आदेश की प्राप्ति के बाद भी यदि विद्यालय का संचालन जारी रहता है, तो प्रत्येक दिवस के लिए 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।