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वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक और प्रभारी निलंबित: खाद्य मंत्री के निर्देश पर जांच के बाद कार्रवाई

**भोपाल:** मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक एस.एल. वर्मा (भेड़रहा, रीवा) और शाखा प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा (क्योटी केप, रीवा) को पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संलग्न किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर गठित समिति ने अनियमितताओं की जांच की और दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई¹.

वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक सिबि चक्रवर्ती ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने मिलिंग नीति के तहत स्कंध जमा/भुगतान के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं किया और ऑफलाइन चावल जमा की कार्रवाई की, जो नियमों के विपरीत थी। यह कृत्य स्वेच्छाचरिता और अनुशासनहीनता को दर्शाता है².

इससे पहले भी स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के जिला कार्यालय रीवा के दो कनिष्ठ सहायकों को शासकीय कार्यों में लापरवाही के कारण निलंबित किया जा चुका है³. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है⁴.

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