
भोपाल । नगर निगम भोपाल ने करदाताओं से सम्पत्तिकर और अन्य करों के भुगतान को लेकर अपील की है। 31 मार्च 2025 तक कर जमा न करने वाले करदाताओं को अगले वित्तीय वर्ष में दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय रविवार सहित अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
सम्पत्तिकर जमा करने के केवल 7 दिन शेष
31 मार्च 2025 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करें और अतिरिक्त जुर्माने से बचें।
स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के लिए 50% कर छूट पाने का अंतिम अवसर।
अप्रैल 2025 से सम्पत्तिकर की गणना वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर होगी, जिससे करदाता को दोगुनी राशि देनी पड़ेगी।
निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय रविवार एवं अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध
करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान विकल्प भी उपलब्ध है। सम्पत्तिकर का भुगतान निगम के अधिकृत पोर्टल या नगर निगम कार्यालयों में किया जा सकता है।
नगर निगम की अपील:
31 मार्च 2025 तक सभी करदाता समय पर भुगतान करें और जुर्माने से बचें।
सम्पत्तिकर जमा कर छूट का लाभ उठाएं और वित्तीय भार से बचें।