भोपाल: अवैध गैस रिफलिंग पर सख्त कार्रवाई, दो प्रतिष्ठानों पर छापामारी, कई घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर जप्त
भोपाल। मप्र सरकार के खाद्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशों पर जिले में अवैध गैस रिफलिंग और घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में, कलेक्टर भोपाल के निर्देश पर आज, 30 सितंबर 2024, को जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार के नेतृत्व में औचक छापामार कार्रवाई की गई।
### **कलेक्टर के आदेश पर की गई सघन जाँच**
इस कार्रवाई का संचालन जिला खाद्य कार्यालय की टीम द्वारा किया गया, जिसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री पुष्पराज पाटिल, श्री मोहित मेघवंशी और श्री मयंक द्विवेदी शामिल थे। टीम ने अशोका गार्डन स्थित दो प्रतिष्ठानों—ऋषि इंटरप्राइजेस और प्रीति होम एप्लायंसेस—पर छापा मारा।
### **ऋषि इंटरप्राइजेस पर मिली अनियमितताएं**
जाँच के दौरान ऋषि इंटरप्राइजेस, जिसके प्रोपराइटर श्री प्रदीप असवानी हैं, पर 14.2 किलोग्राम क्षमता का 01 आंशिक भरा घरेलू गैस सिलेंडर, 05 किलोग्राम क्षमता के 01 आंशिक भरा व्यावसायिक सिलेंडर, 5 किलोग्राम क्षमता के 07 खाली अमानक सिलेंडर, और 5 गैस अंतरण यंत्र पाए गए।
### **प्रीति होम एप्लायंसेस पर सिलेंडरों का भंडारण**
दूसरी ओर, प्रीति होम एप्लायंसेस, जिसका संचालन श्री इंदर रावत कर रहे हैं, पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 13 घरेलू गैस सिलेंडर (10 भरे, 01 आंशिक भरा और 02 खाली), 5 किलोग्राम क्षमता के 07 खाली अमानक सिलेंडर, 01 आंशिक भरा व्यावसायिक सिलेंडर, 3 किलोग्राम क्षमता के 02 खाली अमानक सिलेंडर, 01 तौल कांटा, और 2 गैस अंतरण यंत्र बरामद किए गए।
### **सभी सामग्री जप्त, प्रकरण दर्ज**
जाँच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर दोनों प्रतिष्ठानों से सभी सामग्री जप्त कर ली गई और मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्यवाही कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
### **खाद्य मंत्री के निर्देश पर विशेष मॉनिटरिंग**
खाद्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर अवैध गैस रिफलिंग और घरेलू गैस के दुरुपयोग के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर महोदय ने जिले में ऐसी सभी गतिविधियों की त्वरित जाँच और सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई से जिले में अवैध गैस रिफलिंग और घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।