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भोपाल: 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी के मामलों का समाधान

भोपाल: मध्य प्रदेश शासन की ओर से 14 सितंबर 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं से जुड़े मामलों का समाधान समझौते के माध्यम से किया जाएगा। यह अदालत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में होगी।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें और कानूनी कार्यवाही से बचें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने धारा 135 के अंतर्गत लंबित मामलों के समाधान के लिए निम्नलिखित छूट की घोषणा की है:

– **प्रि-लिटिगेशन स्तर पर:** आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30% छूट, और यदि भुगतान में चूक की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 100% छूट।
– **लिटिगेशन स्तर पर:** आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20% छूट, और चूक की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 100% छूट।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत में समझौते के लिए लागू होगी।

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