भोपाल: पिपलानी पुलिस ने 85 वर्षीय बुजुर्ग के भरण-पोषण भत्ते की वसूली के लिए बेटों और पोतों के खिलाफ दर्ज किया केस
भोपाल। पिपलानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 85 वर्षीय बुजुर्ग शिवचरण मेहर के भरण-पोषण भत्ते के मामले में उनके दो बेटों और तीन पोतों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एसडीएम कोर्ट के आदेश के बावजूद बेटों और पोतों ने बुजुर्ग को भत्ता नहीं दिया और उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया।
पुलिस के अनुसार, शिवचरण मेहर (85) निवासी भवानी चौक ने शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने घर के नीचे दुकानें बनवा रखी थीं, जिनका किराया उनके बेटे कोमल मेहर और रूपराम मेहर को मिलता है। पहले पत्नी की मृत्यु के बाद, शिवचरण ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगे थे। शिवचरण की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और इलाज के लिए काफी खर्च होने लगा। इसी बीच, उनके बेटे और पोते ने उन्हें भरण-पोषण भत्ता देना बंद कर दिया।
शिवचरण ने एसडीएम कोर्ट में भरण-पोषण के लिए आवेदन दिया था, जिस पर कोर्ट ने दोनों बेटों और तीन पोतों को हर महीने 8-8 हजार रुपए, कुल 24 हजार रुपए, देने का आदेश दिया था। आदेश के बावजूद, बेटे और पोतों ने इस भत्ते की राशि नहीं दी। जब शिवचरण घर लौटे, तो बेटों ने उन्हें घर में प्रवेश से मना कर दिया और दुर्व्यवहार करते हुए गालियां दीं और धमकाया।
इसके बाद, शिवचरण ने पिपलानी थाना में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।