भोपाल: गेहूं स्टॉक सीमा को लेकर सरकार का सख्त आदेश, व्यापारियों के लिए नई निर्देशावली जारी
भोपाल। भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत थोक विक्रेताओं और व्यापारियों की अधिकतम स्टॉक सीमा में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, 9 सितंबर 2024 से 15 दिनों के भीतर सभी व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अपने गेहूं के स्टॉक को अधिकतम 2000 मीट्रिक टन तक सीमित करना अनिवार्य होगा। वहीं, प्रोसेसर्स के लिए उनकी मासिक स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। यह सीमा वर्ष 2024-25 के शेष महीनों की संख्या से गुणा करके तय की जाएगी।
### म.प्र. सरकार का नियंत्रण आदेश
इस संशोधन को मध्यप्रदेश शासन ने 6 सितंबर 2024 को अधिसूचित किया है। इसके तहत **म.प्र. गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024** लागू किया गया है। इस आदेश के अनुसार, स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने पर सक्षम अधिकारियों को प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां दी गई हैं।
### व्यापारियों के लिए जरूरी निर्देश
भोपाल जिले के सभी व्यापारी और थोक विक्रेता इस नए आदेश के अनुसार गेहूं का स्टॉक निर्धारित सीमा में ही रखें। यदि किसी व्यापारी का स्टॉक अधिकतम सीमा से अधिक पाया जाता है, तो उनके खिलाफ **म.प्र. गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024** के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।