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भोपाल: डेयरी राकेश का खाद्य पंजीयन निलंबित, खुले में विक्रय की समस्या पर कड़ी कार्रवाई

भोपाल: कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले में खाद्य पदार्थों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। आज ग्राम-दुपाड़िया चौराहा, बैरसिया रोड, भोपाल स्थित डेयरी राकेश दूध सप्लायर की जांच में पनीर और मावा के नमूने एकत्र किए गए। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में निर्माण और संग्रहण के कारण इस प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन (कमांक 2142410002146) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान खाद्य कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही, आज के निरीक्षण में अशोका गार्डन, गांधीनगर, रेलवे स्टेशन के सामने, चांदबड, लालघाटी, नरेला शंकरी और बैरसिया में संचालित 50 रेस्टोरेंट और खोमचों को खुले में खाद्य पदार्थों को ढंकने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में खुले में खाद्य पदार्थों के विक्रय पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 56 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्यवाही 10.08.2024 तक सघन रूप से की जाएगी।

भोजराज सिंह धाकड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 07.08.2024 को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि डेयरी राकेश में अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में दुग्ध उत्पादों का निर्माण और भण्डारण हो रहा था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 की शर्तों का पालन न करने के कारण इस प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन निलंबित किया गया है।

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