
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अपराधिक मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 के तहत यह निर्णय लिया है। गृह विभाग ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना अब कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी जांच नहीं कर सकेगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को गैरजरूरी परेशानियों से बचाना और जांच प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है।
इस नए नियम के तहत, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक जांच शुरू करने से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह निर्णय राज्य सरकार की शक्तियों के उचित उपयोग के तहत लिया गया है, जिससे राज्य में चल रही जांच प्रक्रियाओं को नियंत्रित और निगरानी में रखा जा सकेगा।
गृह विभाग द्वारा जारी किए गए इस गजट नोटिफिकेशन से सरकारी कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और जांच प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।