भिंड: पहली बार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुई एफआईआर, अगवा हिन्दू युवती का धर्म परिवर्तन कर निकाह की थी तैयारी
रिपोर्टर:** शैलेन्द्र भटेले, भिंड
**भिंड, मध्य प्रदेश:** भिंड जिले की लहार तहसील के दबोह थाना क्षेत्र में पहली बार मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया, जो एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह करने की कोशिश कर रहा था।
घटना ग्राम बरथरा की है, जहां विहिप के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक मुस्लिम युवक, हिंदू युवती को उत्तर प्रदेश से बहला-फुसलाकर लाया और अब उससे मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह की तैयारी कर रहा है। इस पर विहिप के जिला महामंत्री सुरेन्द्र शुक्ला ने दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निकाह की वैधानिकता के संबंध में दस्तावेज मांगे।
**नहीं दिखा पाया दस्तावेज, युवक पर एफआईआर दर्ज**
पुलिस द्वारा दस्तावेज की मांग किए जाने पर युवक ने कोई वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, जिससे साबित हो कि यह विवाह वैध है। इसके बाद थाना प्रभारी ने विहिप के आवेदन पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया और एफआईआर दर्ज की गई।
**धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सख्त प्रावधान**
इस अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में विवाह करना चाहता है, तो उसे विवाह से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से सूचना देना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर विवाह अमान्य माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा हो सकती है।
**भिंड जिले में इस तरह की पहली एफआईआर**
यह भिंड जिले की लहार तहसील में पहली घटना है, जब धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को सुरक्षित निकाल लिया और उसे परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं, आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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