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31 अगस्त तक राशन प्राप्त न करने पर आगामी माह से अस्थाई रूप से पोर्टल से हटाए जाएंगे हितग्राही

भोपाल। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने जानकारी दी है कि भोपाल जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत शामिल 5201 पात्र परिवारों ने पिछले 6 माह से लगातार राशन प्राप्त नहीं किया है। इन परिवारों की नामवार सूची संबंधित दुकानों पर आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा की गई है। इसके साथ ही, उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा भी इन परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिए सूचित किया जा रहा है।

### अपील और कार्रवाई

जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने विगत 6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों से अपील की है कि वे 31 अगस्त 2024 तक उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर लें। यदि निर्धारित तिथि तक राशन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऐसे परिवारों को अस्थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा।

### महत्वपूर्ण बिंदु

– **राशन न लेने वाले हितग्राही:** 5201 परिवारों ने पिछले 6 माह से राशन नहीं लिया है।
– **सूचना:** नामवार सूची दुकानों पर चस्पा की गई है और विक्रेता द्वारा सूचित किया जा रहा है।
– **अंतिम तिथि:** 31 अगस्त 2024 तक राशन प्राप्त करना अनिवार्य है।
– **कार्रवाई:** राशन न लेने पर परिवारों को अस्थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा।

भोपाल जिले के सभी पात्र परिवारों को सूचित किया जाता है कि वे समय पर राशन सामग्री प्राप्त करें, अन्यथा उन्हें अस्थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा।

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