
भोपाल । राजधानी में स्थित एम्स अस्पताल के सामने संचालित सुलभ कांप्लेक्स में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर नगर निगम ने ₹500 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शिकायत मिलने के तुरंत बाद नगर निगम अधिकारियों द्वारा की गई, जिससे आमजन में संतोष की भावना देखी गई।
इस घटनाक्रम में उपभोक्ता उमाशंकर तिवारी द्वारा शिकायत की गई थी कि सुलभ शौचालय के निर्धारित ₹5 शुल्क को पहले ₹6 किया गया, और अब खुले पैसे का बहाना बनाकर कई स्थानों पर ₹10 तक वसूले जा रहे हैं, जो आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ है। नगर निगम द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है।
सार्वजनिक शौचालयों में अवैध वसूली एक गंभीर समस्या
भोपाल जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल है। लेकिन, पिछले कुछ समय से शहर के अनेक सुलभ कांप्लेक्स में अनुचित शुल्क वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। यह केवल जनता के अधिकारों का हनन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं के निजीकरण और शोषण का उदाहरण भी है।
नगर निगम की जवाबदेही और भविष्य की अपेक्षाएं
नगर निगम द्वारा एम्स के सामने कार्रवाई एक प्रेरणादायक उदाहरण है, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों — जैसे हबीबगंज स्टेशन, कोलार, बैरागढ़ और न्यू मार्केट क्षेत्रों में भी ऐसी अनियमितताओं की जाँच होनी चाहिए। नागरिकों का कहना है कि नगर निगम को समय-समय पर निरीक्षण दल भेजकर सभी सुलभ कांप्लेक्स की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि इस तरह की अवैध वसूली पर सख्त अंकुश लगाया जा सके। सुलभ शौचालयों के लिए नियत शुल्क ₹5 था, जिसे बिना किसी सार्वजनिक सूचना के ₹6 किया गया और फिर खुले पैसों की कमी का बहाना बनाकर ₹10 वसूले जाने लगे। यह तरीका न केवल भ्रामक है बल्कि आम नागरिकों की सुविधा पर चोट है।