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GST काउंसिल की 54वीं बैठक: कैंसर की दवाओं और नमकीन स्नैक्स पर टैक्स घटाया गया, बीमा पॉलिसियों पर बड़ा फैसला जल्द

नई दिल्ली*। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई GST काउंसिल की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कैंसर की दवाओं और नमकीन स्नैक्स पर टैक्स कम करने के साथ ही बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी में संभावित कटौती जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

### **कैंसर की दवाओं और नमकीन स्नैक्स पर जीएसटी में कटौती**
GST काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर टैक्स घटाकर 12% से 5% कर दिया है। इसके अलावा, कुछ नमकीन स्नैक्स पर टैक्स 18% से घटाकर 12% किया गया है। साथ ही, विदेशी एयरलाइनों को सेवाओं के आयात पर छूट प्रदान की गई है।

### **अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को जीएसटी से छूट**
काउंसिल ने सरकार या निजी अनुदान से संचालित विशिष्ट संस्थानों द्वारा दी जाने वाली अनुसंधान और विकास सेवाओं को GST से छूट देने का भी प्रस्ताव दिया है। प्रमुख कैंसर दवाओं जैसे ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब, और डुरवालुमैब पर भी टैक्स घटाने की सिफारिश की गई है।

### **बीमा पॉलिसियों पर गठित होगा मंत्रियों का समूह**
जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स दरों में कटौती की मांग को देखते हुए, इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक नया मंत्री समूह (जीओएम) बनाया जाएगा। यह समूह अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर को कम करने की संभावना पर चर्चा होगी।

### **कार सीटों पर बढ़ा जीएसटी**
मोटर कारों की सीटों पर GST दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया गया है। यह दर मोटरसाइकिल की सीटों के समान होगी और भविष्य में लागू की जाएगी।

### **हेलीकॉप्टर यात्राओं पर भी जीएसटी का प्रावधान**
GST काउंसिल ने हेलीकॉप्टरों से यात्रियों के परिवहन पर 5% GST लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, हेलीकॉप्टर चार्टर सेवाओं पर 18% GST लागू रहेगा।

### **मुआवजा उपकर पर चर्चा**
मार्च 2026 से आगे मुआवजा उपकर के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि जनवरी 2026 तक ऋण और ब्याज के समायोजन के बाद उपकर की वसूली की जाएगी।

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