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भोपाल में 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को तिहरी फांसी की सजा

मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानून के तहत पहली बार मृत्युदंड का फैसला

भोपाल, 18 मार्च 2025: मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय अबोध बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी अतुल निहाले को विशेष न्यायालय ने तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह राज्य में नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत पहली बार सुनाई गई फांसी की सजा है।

इसके अलावा, आरोपी की मां बसंती और बहन चंचल को अपराध छिपाने के आरोप में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान की गई है।

फैसले की मुख्य बातें:

आरोपी अतुल निहाले को तीन अलग-अलग धाराओं में मृत्युदंड
अतुल निहाले को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास भी
मां और बहन को अपराध छिपाने के आरोप में दो-दो साल की जेल
पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि

घटना का विवरण:

24 सितंबर 2024 को शाहजहानाबाद थाना में पीड़िता की मां ने अपनी 5 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।  जांच में CCTV फुटेज और डॉग स्क्वॉड की मदद से आरोपी अतुल निहाले पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब आरोपी के घर की तलाशी ली, तो पानी की टंकी में शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार और निर्मम हत्या की पुष्टि हुई। आरोपी ने पूरी वारदात की साजिश रची और शव को छिपाने की कोशिश की।

कोर्ट का फैसला:

विशेष न्यायालय न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने कहा  कि “यह अपराध दुर्लभतम मामलों में आता है। आरोपी का कृत्य पाश्विक और अमानवीय था। यदि ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा न दी जाए, तो समाज में सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है।” “यदि कोई मामला है, जहां मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, तो वह यही है।”

आरोपी को मिली सजा:

तीन अलग-अलग मामलों में मृत्युदंड
प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास
अन्य धाराओं में कुल 14 वर्षों की अतिरिक्त सजा
100 रुपये अर्थदंड (प्रत्येक धारा में)

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