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भिण्ड में विद्युत चोरी के मामलों में 2 आरोपियों को 3 महीने की सश्रम कारावास और 2,37,060 रुपये का दंड

भिण्ड जिले में विद्युत चोरी के मामलों में महाप्रबंधक (संचा/संधा) म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कं. ने 2 आरोपियों को दंडित किया है। आरोपियों, श्री कन्हई सिंह और श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह, पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की गई है। 15 नवम्बर 2016 को, इन आरोपियों के अस्थाई कनेक्शन ट्यूबेल पर 10 एच.पी. विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाते समय अवैध विद्युत उपयोग का पता चला था।

विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड ने 28 अगस्त 2024 को दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को 3 महीने की सश्रम कारावास और 2,37,060 रुपये का दंड दिया है। दंड के तहत, आरोपियों को 1 महीने की सश्रम कारावास और 1,58,040 रुपये की सिविल दायित्व राशि एक माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया है।

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