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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की का सश्रम कारावास

भोपाल । राजधानी की जिला अदालत में 14वें अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) तृप्ति पाण्डेय की न्यायालय की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सहित 15 हजार रुपए के जुर्माना की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया है।

लोक अभियोजक से मिली जनकारी के अनुसार किशोरी के पिता ने 17 मार्च 2022 को ईटखेडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि एक दिन पहले 16 मार्च को उसकी नाबालिक बेटी स्कूल गई थी। जब वो स्कूल के तय समय के काफी देर बाद तक भी वापस घर नहीं लौटी तब उसने उसकी तलाश करते हुए स्कूल जाकर जानकारी ली तब पता चला कि उसकी बेटी उस दिन स्कूल ही नहीं पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगने पर वो थाने आया है। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर काफी कोशिशो के बाद आखिरकार किशोरी को दस्तयाब कर लिया। अपने बयानो में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इलाके में ही रहने वाले पिरचित युवक का उसके घर आना-जाना था, जिसके कारण वह उसे अच्छे से पहचानती थी, और उनके बीच बातचीत भी होती थी। आरोप था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे स्कूल जाते समय रास्ते में मिला और बहाने से उसे ऑटो से करोंद ले गया। वहां से अन्य आटो से गांधी नगर में रहने वाली अपनी बहन के घर में ले गया और वहॉ उसे दो दिन तक जबरदस्ती बंधक बनाकर रखते हुए गलत काम किया था। जॉच के बाद पुलिस ने प्रकरण में दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओ का इजाफा करते हुए जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था।

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