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लोकसेवा केन्द्रों में प्रोसेसिंग शुल्क 40 की जगह 20 रूपए लगेंगे

भोपाल । लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत संचालित सभी लोक सेवा केन्द्रों में प्रति आवेदन लिए जा रहे प्रोसेसिंग 40 रूपए शुल्क राशि को घटाकर 20 रूपए शुल्क किया गया है। इस राशि में से 15 रूपए लोक सेवा केन्द्र संचालक को और 5 रूपए जिला ई-गर्वेनेंस सोसायटी को देना होगा। यह आदेश 20 सितंबर से प्रभावशील होगा।

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