नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
CBDT ने दी जानकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा करते हुए बताया कि ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों, सिस्टम के अपग्रेडेशन और यूटिलिटी के इंटीग्रेशन को देखते हुए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी।
इस फैसले से इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, फर्म्स, स्व-रोजगार पेशेवरों और निजी कंपनियों को तैयारी करने में राहत मिलेगी।
कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सही समय पर लिया गया है, जिससे अनुपालन दर में सुधार होगा और सिस्टम पर अचानक लोड से बचा जा सकेगा।
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी: अब 15 सितंबर 2025 तक कर सकेंगे फाइलिंग
